– पिछले डेढ साल से अनियमितताओं के आरोप में संस्पेंड चल रहे हैं पिटकुल के पूर्व जीएम लॉ प्रवीन टंडन
जनपक्ष टुडे ब्यूरो, देहरादून: पिटकुल के पूर्व जीएम विधि प्रवीन टंडन की मुश्किलें और बढ़ गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 20 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है. वह पिछले करीब डेढसाल से अनियमितताओं के आरोप में सस्पेंड चल रहे हैं. आरोप है कि पद पर रहने के दौरान टंडन ने वैधानिक कार्यदायित्वों के निर्वहन में लापरवाहियां बरती, कार्यों के प्रति उदासीनता रहे, व्यापक अनुशासनहीनता की. कारपोरेशन को आर्थिक दंड व क्षति के चलते उन्हें 7 जून 2023 को सस्पेंड किया गया था. उनका कार्यभार जीएम एचआर अशोक कुमार जुयाल को सौंपा गया.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चाबी नहीं कराई उपलब्ध
टंडन पर आरोप है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद कारपोरेशन ने विभिन्न पत्रों, व्हाटसऐप संदेशों व अन्य माध्यमों से टंडन से जीएम विधि के रूममें स्थापित अलमीरा, दराजों व कैबिनेट की चाबियां उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन उनके द्वारा चाबियां उपलब्ध नहीं कराई. इस संबंध में पिटकुल निदेशक मंडल द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में टंडन से चाबियां लेने के लिए समिति का गठन भी किया गया, लेकिन समिति को भी चाबियां उपलब्ध नहीं कराई गई. टंडर को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में 11 आरोप पत्र जारी किए गए, जिन पर जांच जारी है.
आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने किया वारंट जारी
नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका संख्या 278 के तहत 13 जून 2024 को प्रवीन टंडन को 10 दिनों के भीतर चाबियां हस्तगत किये जाने के आदेश भी पारित किए थे, लेकिन न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद कारपोरेशन ने टंडन के विरूद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका 193 दायर की. हाईकोर्ट ने टंडन द्वारा चाबियां उपलब्ध न कराये जाने को गंभीरता से लेते हुए इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए 6 नवम्बर 2024 को प्रवीन टंडन के विरुद्ध 20 हजार रुपए का बेलेबल वारंट जारी किया है. उधर, बताया गया कि चाबी उपलब्ध न कराए जाने पर पिटकुल की ऑडिट कमेटी ने भी पिछले 10 वर्षों के स्टेचुटोरी रिकार्ड्स पूरे न होने पर घोर नाराजगी जताई गई.