ऊर्जा निगम के एसडीओ को विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

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जनपक्ष टुडे संवाददाता, देहरादून/हरिद्वार। उत्तराखंड विजिलेंस ने  बिजली कनेक्शन के एवज में रिश्वत ले रहे ऊर्जा निगम के एक उप खंड अधिकारी (एसडीओ) को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। आरोपी एसडीओ देहरादून के मालसी का रहने वाला और वर्तमान में हरिद्वार स्थित जगजीतपुर उप खंड कार्यालय में तैनात था।

हरिद्वार जनपद के कनखल निवासी एक व्यक्ति को उसके नए घर के लिए बिजली कनेक्शन देने के नाम पर ऊर्जा निगम के एसडीओ ने रिश्वत की मांग की। आरोप है कि सरकारी फीस के अलावा उससे 20,000 रिश्वत मांगने पर पीड़ित द्वारा उत्तराखंड एन्टी करप्शन 1064 पर शिकायत दर्ज करवाई। आज शनिवार को सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय द्वारा अभियुक्त को ट्रैप करते हुए उसे पीड़ित से 20 हज़ार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल को एन्टी करप्शन हैल्प लाईन न.  1064 पर कनखल निवासी एक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि हरिद्वार स्थित नये मकान के घरेलू विद्युत कनैक्शन के लिए उन्होंने 6 जनवरी को जगजीतपुर कनखल बिजली घर में आवेदन किया था। आवेदन के पश्चात शिकायतकर्ता अपने कनेक्शन के सम्बन्ध में कनखल बिजली घर जाकर एसडीओ संदीप कुमार शर्मा इसकी जानकारी दी, लेकिन तय अवधि के बाद भी कनेक्शन रिलीज नहीं किया गया।

दोबारा एसडीओ संदीप कुमार शर्मा के पास गए तो उन्होंने उनसे कनेक्शन के लिए सरकारी फीस के अलावा 20,000 रिश्वत के तौर पर देने को कहा। पीड़ित द्वारा एसडीओ को उनके द्वारा यह रकम न दे सकने की बात कही। जिस पर एसडीओ द्वारा बिना रिश्वत के उन्हें कनेक्शन देने से इंकार किया गया। पीड़ित द्वारा दी गयी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय धीरेन्द्र गुंज्याल ने इस मामले में अधिकारियों को पूर्ण छानबीन करने के आदेश दिए। जांच करने पर एसडीओ के खिलाफ आरोप सही पाए गए।

पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून द्वारा एसडीओ को रंगे हाथों पकडने को टीम गठित की गई, जिसके अंतर्गत कार्य करते हुए आज शनिवार को सतर्कता टीम द्वारा अभियुक्त एसडीओ को पीड़ित से 20,000 रिश्वत लेने के दौरान सरकारी गवाहों के समक्ष विद्युत वितरण उप खण्ड कार्यालय जगजीतपुर कनखल हरिद्वार से गिरफ्तार किया।

अभियुक्त के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो.अधि. 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। निदेशक सतर्कता अमित कुमार सिन्हा ने ट्रैप टीम को उत्साह वर्धन के लिए उचित पारितोषिक देने की घोषणा की है।

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