देहरादून। देहरादून। उत्तराखडं के शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पेश हुए। शिक्षा मंत्री पाण्डेय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जमानती
वारंट जारी किया गया था।
बता दें कि शिक्षा मंत्री के विरुद्ध वर्ष 2015 में ऊधमसिंहनगर जिले के गदरपुर में एक मुकदमा कायम हुआ था, जो चक्का जाम के साथ ही तहसीलदार के साथ मारपीट करने का था, जिसमें शिक्षा मंत्री पाण्डेय सहित पांच और अन्य नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इस मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147,186,341 और 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उनके न्यायालय में पेश न होने पर उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को अरविंद पाण्डेय इसी मामले में कोर्ट में पेश हुए।
इस मामले में अरविंद पाण्डेय के अधिवक्ता चरणजीत सिंह का कहना है कि इस मामले में मंत्री समेत 16 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। उसे रिकॉल कराने के लिएन मंत्री न्यायालय में पेश हुए हैं। कोरोना काल मे मंत्री पेश नहीं हो
सके थे।
शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे पर विपक्ष में रहते आंदोलन
कर रहे थे। न्यायालय का सम्मान करते हुए सम्मन जारी होने पर वह न्यायालय में पेश नहीं हो सके थे।