उत्तराखंड : राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन जारी, सख्ती बरतने के निर्देश

उत्तराखंड कोरोना वायरस
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देहरादून:  कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार कुसी न किसी तरह से कोरोना संक्रमण को रोकना चाहती है, लेकिन वर्तमान में कोरोना नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। शुक्रवार को राज्य  के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। आगे नियम और सख्त किए जा सकते हैं। गाइडलाइन को लेकर पूर्व में जारी बाकी नियम फिलहाल यथावत रहेंगे।

ये दिए दिशा-निर्देश

– सुबह 11:00 बजे के बाद भाषण पूरी तरह प्रतिबंधित
– सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित
– को विभाजित कार्य के अलावा सभी राजकीय कार्यालय बंद
– ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
– किराने की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी
– सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी
– मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी
– डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी
– कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकते हैं
– प्रोसैड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद,
गृह निर्माण मान्य – निर्माण सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी
– सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे
– विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति
– बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर सुनवाई भी प्रतिबंधित
– पेट्रोल पंप और एलपीसी सेवा प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे
– शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन

3,726 thoughts on “उत्तराखंड : राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन जारी, सख्ती बरतने के निर्देश

  1. Workers’ compensation insurance replaces all or part of a employee’s wages misplaced and
    accompanying medical expenses incurred due to a
    job-related damage.